Reality Of Sports: हाई कोर्ट ने आईओए अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना की याचिका पर विचार करने से किया इंकार

Friday, 3 July 2020

हाई कोर्ट ने आईओए अध्यक्ष के खिलाफ अवमानना की याचिका पर विचार करने से किया इंकार

narinder batra Image Source : GETTY IMAGES

दिल्ली हाई कोर्ट ने शुक्रवार को भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के अध्यक्ष नरिंदर बत्रा के खिलाफ न्यायिक आदेश की कथित अवहेलना करने के लिये अवमानना कार्रवाई करने के अनुरोध वाली याचिका पर विचार करने से इंकार कर दिया। यह याचिका भारतीय कराटे संघ के महासचिव अंबेडकर गुप्ता ने दर्ज की थी। 

इसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि बत्रा ने हाई कोर्ट के सात फरवरी को आईओए और खेल मंत्रालय को दिये आदेश की अवहेलना की। यह आदेश राष्ट्रीय खेल महासंघों (एनएसएफ) से संबंधित कोई फैसला करने से पूर्व अदालत को सूचित करने से जुड़ा था। 

गुप्ता ने दावा किया कि आईओए ने भारतीय रोइंग महासंघ के चुनावों के लिये पर्यवेक्षक नियुक्त किया और अदालत को बताये बिना नवगठित खेल संस्था को मान्यता देने संबंधी पत्र भी जारी किया। 

न्यायमूर्ति हिमा कोहली और नजमी वजीरी ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह अपनी शिकायत एडवोकेट राहुल मेहरा के पास दर्ज कराएं जिनकी याचिका पर सात फरवरी का आदेश दिया गया था। 

अदालत ने कहा कि मेहरा से पहले ही यह पता लगाने के लिए कहा जा चुका है कि कौन कौन से खेल महासंघ खेल संहिता का पालन कर रहे हैं। ऐसे में वह इस अवमानना याचिका की शिकायत पर भी गौर कर सकते हैं।



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